बिहार में 22 जून तक अनलॉक-2:सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस शाम 5 बजे तक खुलेंगे, दुकानें और प्रतिष्ठान 6 बजे तक, रात्रि कर्फ्यू रात 8 से सुबह 5 बजे तक : बिहार में 16 जून से अनलॉक-2 की शुरुआत हो गई है। CM नीतीश कुमार ने 22 जून तक अनलॉक 2 का ऐलान किया है। कुछ रियायतों के साथ अनलॉक 2 की घोषणा हुई है। नए नियमों के मुताबिक अब सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दुकानें और प्रतिष्ठान एक दिन के अंतराल पर शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं, रात्रि कर्फ्यू रात 8 से सुबह 5 बजे तक रहेगा।अनलॉक-2 के नियम
खाद, बीज, कृषि यंत्र, आवश्यक खाद्ध सामाग्रियों की दुकान हर दिन खुलेगी
फल-सब्जियों की दुकानें भी हर दिन शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत मिली है
अनलॉक-1 में क्या थे नियम
अनलॉक-1 में दुकानें एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुल रही थीं। अनलॉक-2 में रोज खोलने की अनुमति मिल गई है। 50% क्षमता के साथ सभी सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों के चलने का नियम जारी रहेगा। प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में अब 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रह सकेगी।
अनलॉक-1 में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू था।
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद थे।
सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/समारोह पर प्रतिबंध था।
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक थी।
रेस्टोरेंट्स, होटल, ढाबे में से खाने के सामान की होम डिलीवरी/टेक होम की ही सुविधा है।
आवासीय होटलों में रुके गेस्ट्स के लिए इन-रूम डाइनिंग की सुविधा रहेगी।
शादी समारोह में सीमित लोगों की ही संख्या
अनलॉक-2 में भी में रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे। आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन चलेंगे। वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है, इंटर स्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे। शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में पाबंदी जारी रहेगी, लेकिन शादियों में संख्या को नहीं बढ़ाया गया है। पहले की तरह बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे।